अब इस बड़े सरकारी बैंक पर RBI ने लिया बड़ा एक्शन, लगा दिया बड़ा जुर्माना, जानें ग्राहकों को घबराने की जरूरत है या नहीं?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लखनऊ स्थित आर्यावर्त बैंक पर ₹36.40 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 26A के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई है। यदि आपका खाता भी इस बैंक में है, तो आइए समझते हैं कि यह कार्रवाई क्यों हुई और इसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
क्यों लगाई गई पेनल्टी?
मार्च 2023 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा आर्यावर्त बैंक का निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण में पाया गया कि बैंक ने पात्र अविकसित राशि को निर्धारित समय के भीतर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEA फंड) में स्थानांतरित नहीं किया था, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आवश्यक है।
नोटिस भेज कर भी RBI ने मांगा था जवाब
इन उल्लंघनों के आधार पर, RBI ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि क्यों न बैंक पर जुर्माना लगाया जाए। बैंक के जवाब और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, RBI ने पाया कि उल्लंघन स्पष्ट थे और इसके परिणामस्वरूप यह मौद्रिक दंड लगाया गया।
ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं
RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बैंक की नियामक अनुपालन में कमियों के कारण की गई है और इसका उद्देश्य बैंक और उसके ग्राहकों के बीच लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसलिए, यदि आपका खाता आर्यावर्त बैंक में है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बैंक अपनी सामान्य सेवाएं जारी रखेगा और आपके लेनदेन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
निष्कर्ष
यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि बैंकिंग संस्थानों को नियामक प्रावधानों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बैंक की गतिविधियों से अवगत रहें और किसी भी असामान्य गतिविधि के बारे में सतर्क रहें। यदि आपके पास कोई चिंता या प्रश्न हैं, तो अपने बैंक की ग्राहक सेवा से संपर्क करें या बैंकिंग लोकपाल से सहायता प्राप्त करें।